हमारी सरकार ने नए साल पर सभी सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. दरअसल बात ये है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी जो लंबे समय से अपने तबादले का इंतजार कर रहे थे, उन्हें अब ऐसा करने का मौका दिया जाएगा.
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आपको बता दें कि सरकार ने तबादलों पर रोक लगा दी थी, जिसे अब हटा लिया गया है. ऐसे में अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको जानना चाहिए कि सरकार ने ट्रांसफर को लेकर क्या सूचना जारी की है। इस तरह आप जान सकेंगे कि आप अपने ट्रांसफर के लिए कब आवेदन कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप नहीं जानते कि आप अपने ट्रांसफर के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं तो हमारी पूरी पोस्ट पढ़ें। आज इस पोस्ट में हम आपको सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर से जुड़ी हर जानकारी बताएंगे। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आप भी आसानी से अपने ट्रांसफर के लिए आवेदन जमा कर सकेंगे।
सरकारी कर्मचारियों का स्थानांतरण प्रारंभ
सरकार ने उन सभी सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है जो लंबे समय से अपना ट्रांसफर कराना चाहते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने नए साल के मौके पर अपने सरकारी कर्मचारियों को यह तोहफा दिया है. दरअसल, पहले सरकारी कर्मचारियों के तबादले पर रोक थी जिसे अब खत्म कर दिया गया है.
ऐसे में जो सरकारी कर्मचारी अपना ट्रांसफर कहीं और कराना चाहते हैं, वे अब अपना आवेदन जमा कर सकते हैं. आप ट्रांसफर के लिए अपना आवेदन पत्र 1 जनवरी से 10 जनवरी तक जमा कर सकते हैं.
जयपुर में ट्रांसफर को लेकर लगी रोक हटाई गई
राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने शनिवार को कैबिनेट बैठक आयोजित की थी. आपको बता दें कि इस बैठक में फैसला लिया गया कि सरकारी कर्मचारियों के तबादले पर लगी रोक हटा दी जाए. ऐसे में जयपुर के सीएम की ओर से इस बात पर सहमति जताई गई है कि जयपुर के राज्य कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक हटा दी जाए.
इसको लेकर सरकार की ओर से औपचारिक आदेश भी जारी कर दिया गया है. जारी किए गए इस आदेश के जरिए बताया गया है कि अब सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर पर लगी रोक हटा दी जाएगी.
सिर्फ 10 दिनों के लिए बैन हटाया गया है
यहां आपको सबसे महत्वपूर्ण बात यह बता दें कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के तबादले पर लगी रोक को सिर्फ 10 दिनों के लिए हटा दिया है. इसलिए अगर आप अपना ट्रांसफर किसी दूसरी जगह कराना चाहते हैं तो आपको 10 दिन के अंदर अपना आवेदन जमा करना होगा.
जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि आप ट्रांसफर के लिए अपना फॉर्म 1 जनवरी 2025 से 10 जनवरी 2025 तक जमा कर सकते हैं. अगर आप इस तारीख के बाद आवेदन करते हैं तो यह स्वीकार नहीं किया जाएगा और ऐसी स्थिति में आप नहीं बन पाएंगे. हस्तांतरित.
बीजेपी विधायक और नेता द्वारा की जा रही थी मांग
लंबे समय से बीजेपी विधायकों और नेताओं द्वारा सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक हटाने की मांग की जा रही थी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी सत्ता में थी और इस बार भी सत्ता में आ गई है. ऐसे में सरकार ने कर्मचारियों की मांग को देखते हुए ट्रांसफर पर लगी रोक को 10 दिनों के लिए हटा दिया है.
इसलिए अब जो भी सरकारी कर्मचारी अपना ट्रांसफर दूसरे शहर या राज्य में कराना चाहता है, उसे 10 दिन का समय दिया जाएगा. ध्यान रखें कि 10 जनवरी के बाद किसी भी सरकारी कर्मचारी के ट्रांसफर का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.
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